-सदन में हुए चुनाव के मामले में गुरूवार तक के लिए टली बहस की कार्यवाही
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 03 मई, 2023।
दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के सदन में हुए स्टेंडिंग कमेटी (Standing Committee) के 6 सदस्यों के चुनाव और 10 एल्डरमैन सदस्यों (Elder man Member) के मनोनयन के मामलों ने केवल निगम पार्षदों ही नहीं बल्कि सियासी लोगों की भी धड़कनें बढ़ा रखी हैं। स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई, जिस पर गुरूवार को भी बहस होनी है। दूसरी ओर मंगवार को एल्डरमैन सदस्यों के मनोनयन के मामले में अब 8 मई को सुनवाई होगी।
बता दें कि मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव के साथ पिछली बार कराये गये स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। इस मामले में बुधवार को बहस हुई, लेकिन समय के अभाव में बहस की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी। कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा है। अतः कोर्ट ने इस मामले में आगे की बहस गुरूवार को भी जारी रखने का आदेश दिया है।
इस मामले में बीजेपी पार्षद शिखा राय और कमलजीत सहरावत ने हाई कोर्ट में दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। क्योंकि एक वोट पर विवाद होने पर मेयर शैली ओबरॉय ने स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के विरोध में बीजेपी की दोनों नेत्री कोर्ट चली गई थीं।
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत किये गये 10 एल्डरमैन सदस्यों के चुनाव और उन्हें जोन में वोटिंग का अधिकार दिये जाने को चुनौती दी है। आप की ओर से याचिका में दावा किया गया है कि एल्डरमैन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का है और उपराज्यपाल ने गलत तरीके से एल्डरमैन मनोनीत किये हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार 8 मई को होगी।