MCD BREAKING: सोमवार को नहीं होगा स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव… दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक… आप के पास बचा है ये विकल्प

-बीजेपी की शिखा राय और कमलजीत सहरावत ने लगाई थी याचिका

जे.के. शुक्ला/ नई दिल्लीः 25 फरवरी, 2023।
दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) का विधिवत गठन लगातार टलता जा रहा है। अब सोमवार 27 फरवरी को स्टेंडिंग कमेटी (Standing Committee) के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं हो सकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस पर रोक लगा दी है। सदन में हंगामे और पार्षदों के बीच भारी मारपीट के बाद मेयर (Mayor) शैली ओबरॉय (Shally Obroy) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार को दोबारा मतदान कराया जायेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
बता दें कि बीजेपी (BJP) की निगम पार्षद शिखा राय और कमलजीत सहरावत ने दोबारा चुनाव कराये जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 27 फरवरी को स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उपराज्यपाल, एमसीडी (MCD) और मेयर शैली ओबरॉय को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किये है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिये डाले गये सभी मत पत्रों और चुनाव के दिन की सभी सीसी टीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाये। सुनवाई के दौरान मेयर शैली ओबरॉय भी कोर्ट में मौजूद रहीं। मामले की सुनवाई करीब एक महीने बाद मार्च महीने में होगी। अतः माना जा सकता है कि मामला अब लंबा खिंच सकता है।
आप के पास ये हैं विकल्प
स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने पर दिल्ली हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और मेयर शैली ओबरॉय के पास कुछ विकल्प अब भी बाकी हैं। सोमवार को होने वाली नगर निगम की बैठक में मेयर शैली ओबरॉय वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दे सकती हैं और उसके आधार पर चुनाव के नतीजे घोषित कर सकती हैं। दूसरा विकल्प यह बचा है कि मेयर एक वोट को रद्द मानकर और बचे हुए मत पत्रों के आधार पर रिजल्ट की घोषणा कर दें। हालांकि दोनों ही हालातों में सोमवार को होने वाली दिल्ली नगर निगम की बैठक एक बार फिर से हंगामेदार रह सकती है।
निगम सचिव ने नकारा री-काउंटिंग का आदेश
बता दें कि मेयर शैली ओबरॉय के एक वोट को रद्द करने के आदेश के बाद बीजेपी पार्षदों ने जबरदस्त विरोध विरोध जताया था। इसके पश्चात मेयर ने निगम सचिव भगवान सिंह को मतों की दोबारा काउंटिंग कराने का आदेश दिया था। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली चुनाव आयोग से आये प्रतिनिधियों ने चुनाव के नतीजों से संबंधित अपनी रिपोर्ट बनाकर निगम सचिव (Municipal Secretary) कार्यालय को सोंप दी थी। इसके बाद निगम सचिव ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें मतों की दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात शुक्रवार की बैठक को स्थगित करते हुए सोमवार 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था।