कोर्ट में बोले केजरीवालः ‘हमसे भूल हो गई, हमका माफी दइदो’

-बीजेपी आईटी सेल से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोर्ट में स्वीकार की अपनी गलती

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः
भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से जुड़े एक मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आप मुखिया ने सप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्होंने कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलीती की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में इस केस की सुनवाई पर 11 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है।
ठस केसल को रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आप मुखिया केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ‘मैं इतना कह सकता हूं कि मैने रिट्वीट करके गलती की है।’ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किये बिना ही शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी के बाद इस मामले को बंद करना चाहते हैं?
दरअसल यह मामला 2018 का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यूट्यूबर धु्रव राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (तब ट्विटर) पर रीट्वीट किया था। सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ के फाउंडर विकास संकृत्यायन ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उन्होंने अपनी अर्जी में दावा किया था कि राठी ने एक वीडियो में उनपर अपमानजनक आरोप लगाये थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना तथ्यों को परखे वीडियो को शेयर किया था। विकास ने दावा किया है कि इससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है।
बता दें कि निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया इसे मानहानि का मामला मानते हुए केजरीवाल को समन किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल इस समन के खिलाफ सेशंस कोर्ट गये लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था।