-6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में अवैध अमलगामेशन एवं निर्माण का मामला
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली 16 अक्टूबर।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर (Spokes Person Praveen Shankar Kapoor) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त अश्वनी कुमार (Commissioner Ashwini Kumar) को एक शिकायत पत्र सौंप कर उनका ध्यान बिना किसी अनुमति के 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली में संपत्तियों का अवैध विलय (अमलगमेशन) एवं निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। यह निर्माण दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) द्वारा किया गया है।
दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने आयुक्त से आग्रह किया है कि वह तत्काल इस संपत्ति का सर्वेक्षण कराएं और डी.एम.सी. एक्ट की धारा 343 और 344 के तहत मामले को दर्ज करें, साथ ही धारा 345। के अंतर्गत सीलिंग नोटिस जारी करें। शिकायती पत्र में आयुक्त को सूचित किया गया है कि मास्टर प्लान 2021 (डच्क् 2021) के अनुसार सिविल लाइन्स एक धरोहर संरक्षण क्षेत्र है, जहां पुनर्निर्माण या संपत्तियों का विलय अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
पत्र में आगे कहा गया है कि लोकनिर्माण विभाग ने उक्त निर्माण पुनर्निर्माण के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से 2020-21 में अनुमति मांगी थी पर अनुमति नहीं मिली थी। धरोहर क्षेत्र में अर्बन आर्ट कमीशन की अनुमति ना मिलने के बाद भी लोकनिर्माण विभाग ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड में ना सिर्फ अवैध निर्माण किया बल्कि अमलगामेशन भी किया और तरणताल का अवैध निर्माण भी किया।