-ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकतेः कोर्ट
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 21 मार्च।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को शराब नीति मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च (गुरुवार) को कहा कि “हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते।“ इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ED)के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है। 22 अप्रैल को इस केस की अगली सुनवाई होगी।
केजरीवाल ने ईडी के 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब भी किया था।
शराब नीति केस में पहले से जेल में हैं ये आप नेता
शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। जबकि आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी बीते साल अरेस्ट किया गया था। दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर थे।
ईडी समन केस में केजरीवाल को अग्रिम जमानत
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन मामले में सीएम केजरीवाल 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वह दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
जल बोर्ड घोटाला केस में भी केजरीवाल को समन
ईडी ने 17 मार्च को शराब नीति घोटाला केस के साथ दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाला मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जल बोर्ड टेंडर घोटाला मामले में केजरीवाल को मिला यह पहला समन है। इस केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। दिल्ली जल बोर्ड केस में 18 मार्च को केजरीवाल के पेश न होने पर आप ने कहा था कि ईडी का समन गैर-कानूनी है।