-पढ़ाई के लिए नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, देवालयों को खोलने की नहीं मिली छूट
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
राजधानी में धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार 11 जुलाई को दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दी है। अब ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। अनलॉक-7 की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थलों यानी मंदिरों-देवालयों आदि को भी आम लोगों के लिए खोलने की छूट नहीं दी है। बता दें कि दिल्ली में निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल रही हैं। रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम कर रहे हैं।