-50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे संस्थान
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सोमवार से यहां जिम और योगा सेंटर्स को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या अभी 50 तक सीमित रखनी होगी। यह आदेश सोमवार सुबह 5 बजे से 5 जुलाई तक के लिए जारी किया गया है।
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नई गाइडलाइन में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है। इसके मुताबिक जो भी व्यक्ति नियम तोड़ेगा, उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में फिलहाल सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की इजाजत सरकार ने नहीं दी है।
जानें, किसे मिली छूटः
-योगा सेंटर और जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
-शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकेंगे।
-सरकारी ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू और कॉर्पोरेशन को 100 फीसदी स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा।
-प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं।
-दुकानें, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, राशन स्टोर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
-अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
इन जारी रहेगी पाबंदीः-
-स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंस सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट
-सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम
-स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, असेंबली
पिछले हफ्ते किया था अनलॉक 4 का ऐलान
इन बातों का रखें खयालः-
-कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा
-पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी
-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
-नियमों का पालन न करने पर संस्थान को बंद किया जा सकता है
-नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है