जेल से छूटे CM आवास पर हमले के आरोपी दिल्ली BJP युवा मोर्चा कार्यकर्ता

-हाई कोर्ट से मिली जमानत

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जेल से रिहा हो गये हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी युवा मोर्चा के 8 कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आठों आरोपियों की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। बुधवार 13 अप्रैल 2022 को सभी आरोपियों की जमानत संबंधी कागजात पूरे करवाकर तिहाड़ जेल भेज दिये गये थे। इसके पश्चात सभी आरोपियों को जेल से रिहाई मिल गई है।

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आरोपियों की पैरवी में शामिल और बीजेपी तीस हजारी कोर्ट लीगल सेल के संयोजक एडवोकेट अमित राघव के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पार्टी के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर लगे सुरक्षा बैरीकेट व सीसीटीवी कैमरों को क्षति पहुंचाते हुए तोड़फोड़ की थी। आम आदमी पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला बताया था। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताटों के खिलाफ यह मामला अब लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है।

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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 30 मार्च को ही एफआईआर संख्या 200/2022 दर्ज करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं जितेंद्र बिष्ट, प्रदीप तिवारी, चंद्रकांत भारद्वाज, राजू कुमार, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, बबलू राजपूत और सन्नी सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इन लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की 186/188/332/ 353/143/147/149 धाराओं सहित प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।