राम रहीम की सजा पर फैसला आज… पंचकूला में धारा-144 लागू

-डेरामुखी समेत पांच दोषियों के खिलाफ सुनाई जानी है सजा

एसएस ब्यूरो/ पंचकूला
बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद सोमवार को पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह समेत पांचों आरोपियों को सजा सुना सकती है। सुरक्षा के मद्देनजर डीसीपी ने शहर में धारा-144 लागू कर दी है। किसी भी तरह के तेजधार हथियार को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शहर में कुल 17 नाके लगाये गये हैं और 700 जवान तैनात किये गये हैं। सीबीआई कोर्ट परिसर और चारों प्रवेश द्वारों पर आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

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रणजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीबीआई कोर्ट में पेश होगा, जबकि अन्य चार दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश करने के लिए पहुंच गई है। शुरूआती दिनों में यह मामला बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था।
मामले में 12 अक्तूबर को ही सीबीआई को सजा सुनानी थी, लेकिन दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से हिंदी भाषा में आठ पेज की अर्जी लिखकर सजा में रहम की अपील की गई थी। उसने अर्जी में अपनी बीमारियों और सामाजिक कार्यों का हवाला दिया था। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 18 अक्तूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसियों की तैनाती 
हत्याकांड में सजा सुनाए जाने को लेकर पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की ओर से पंचकूला के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस के जवान भी सादे कपड़ों में तैनात किये गये हैं। पुलिस की ओर से सभी जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर भी नजर रखी जा रही है।
कोर्ट ने दिया है दोषी करार
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्टूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।