BJP: हमले के आरोपी BJYM कार्यकर्ताओं की जमानद याचिका रद्द… अभी जेल में ही बिताने पड़ेंगे दिन

-अब दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करेगी बीजेपी
-युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हमले का आरोप

हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्ली, 04 अप्रैल, 2022
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले के आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अभी कुछ और दिन जेल में ही बिताने होंगे। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मामले के आठों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने टिप्पणी की है कि अभी जांच का मामला शुरूआती स्थिति में है, अतः आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।

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शनिवार 2 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार बंसल की कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई की तारीख सोमवार 4 अप्रैल की निश्चित की थी कि पुलिस आठों आरोपियों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करेगी। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अब अपने बीजेपी  कार्यकर्ताओं की जमानत के लिए दिल्ली हाइ कोर्ट का रूख करने ज रही है। मंगलवार को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मंगलवार या फिर बुधवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।

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गौरतलब है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पार्टी के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर लगे सुरक्षा बैरीकेट व सीसीटीवी कैमरों को क्षति पहुंचाते हुए तोड़फोड़ की थी। आम आदमी पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला बताया था। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताटों के खिलाफ यह मामला अब लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है।

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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 30 मार्च को ही एफआईआर संख्या 200/2022 दर्ज करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं जितेंद्र बिष्ट, प्रदीप तिवारी, चंद्रकांत भारद्वाज, राजू कुमार, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, बबलू राजपूत और सन्नी सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इन लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की 186/188/332/ 353/143/147 धाराओं सहित प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।