-उत्तरी दिल्ली नगर निगम लेकर आया 4 ’आम माफी योजनाएं’
-महापौर बोलेः उठा लो फायदा, जमा करो दो बकाया हाउस टैक्स
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर के मामले में चार आम माफी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत लोग हाउस टैक्स की थोड़ी सी (निर्धाति समयावधि) के हाउस टैक्स की राशि जमा करवाकर बड़ी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश एंव स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि उत्तरी दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम चार ’आम माफी योजनाएं’ लेकर आया है।
इनमें अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों के लिए आम माफी योजना 2020 का विस्तार (आम माफी योजना-1), रोहिणी, नरेला और सिविल लाइंस क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण व शहरीकृत गांव में बने गोदामों को संपत्ति कर में राहत देने के लिए माफी योजना (आम माफी योजना-2), उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में रिहायशी संपत्तिधारकों के लिए आम माफी योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की संपप्ति पर जुर्माने व ब्याज माफी योजना (आम माफी योजना-3) और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तीसरी एमवीसी में आंशिक सुधार और इससे प्रभावित होने वाली संपत्तियों को 15 फीसदी तक छूट की (आम माफी योजना-4) शामिल हैं।
महापौर जय प्रकाश और स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए ’आम माफी योजना’ के अतंर्गत 544 अनधिकृत नियमित कालोनियों के लिए आम माफी योजना- 2020 को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त कालोनियों में योजना के अनुसार आवासीय संपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले का और गैर-आवासीय संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले का संपत्ति कर माफ कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार, इन अनधिकृत नियमित कालोनियों में आवासीय संपत्ति करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का ही भुगतान करना होगा। इससे पहले का सभी बकाया संपत्ति कर माफ होगा। इसी तरह, गैर-आवासीय संपत्तियों के संबंध में, करदाताओं को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का संपत्ति कर बकाया (केवल मूल राशि) का भुगतान करना होगा और इस अवधि से पहले का बकाया संपत्ति कर माफ होगा। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत नियमित कालोनियों के निवासी इस आम माफी योजना का लाभ 02.03.2021 तक बिना किसी ब्याज और जुर्माने के संपत्ति कर के भुगतान पर उठा सकते हैं।
महापौर जय प्रकाश और स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि आम माफी योजना-2 के तहत रोहिणी, नरेला और सिविल लाइंस क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरीकृत गांवों में स्थित गोदामों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष यानि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का भुगतान करना आवश्यक है और इस से पहले की अवधि के सभी बकाया संपत्ति कर माफ कर दिया जायेगा।
महापौर जय प्रकाश और स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि आम माफी योजना- 3 के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को राहत प्रदान की है जिन संपत्तियों का 31.03.2004 से पहले की रेटेबल वेल्यू प्रणाली के तहत और / या उसके बाद वर्तमान यूनिट एरिया प्रणाली द्वारा 2004-05 से 2020-21 तक का संपक्ति कर बकाया है। ये संपत्तिधारक बिना ब्याज व जुर्माने के अपने पूरे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है।
दोनों नेताओं ने बताया कि आम माफी योजना के अंतर्गत वो लोग भी लाभ उठा सकते है जिनके चैक अस्वीकृत है जिसमें वे भी सम्मिलित है जिनके बैंक खाते या संपत्ति कुर्क की गई है। जिन करदाताओं का मामला किसी भी अदालत यानी नगर कर न्यायाधिकरण / उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय आदि में लंबित है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिसके लिए उन्हें पहले एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे अदालत से अपना आवेदन वापस ले रहे हैं। उनका आवेदन अधिकारियों की जांच के बाद मान्य होगा।
महापौर ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियां जिन पर संपत्ति कर लगता है वो भी इस माफी योजना का लाभ उठा सकती हैं। आम माफी योजना-4 के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तीसरी एमवीसी में आंशिक सुधार और इस से प्रभावित होनी वाली संपत्तियों को 15 फीसदी तक छूट की दी जा रही है।