बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई… सील किया 13/13 का शॉपिंग कॉम्पलेक्स… A2Z NEWS की खबर का असर

-करोलबाग जोन के बिल्डिंग विभाग ने खबर दिखाने के बाद की कार्रवाई
-बुधवार की सुबह शॉपिंग कॉम्पलेक्स को सील करने पहुंची विभागीय टीम

हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग के बिल्डर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक बार फिर से एटूजैड न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। सरस्वती मार्ग के पास स्थित डब्लूईए करोलबाग की संपत्ति संख्या 13/13 में बने ‘मोबाइल मार्केट शॉपिंग कॉम्पलेक्स’ को सील कर दिया गया है। करोलबाग जोन के बिल्डिंग विभाग की टीम बुधवार को सुबह-सवेरे ही अवैध रूप से बनाये गये इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स को सील करने पहुंच गई और बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स के कई फ्लोर सील कर दिये गये। एटूजैड न्यूज ने इस खबर को 4 अक्टूबर को ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था।
ये है पूरा मामला
यह मामला संपत्ति संख्या 13/12 के एजीएम प्लाजा के बराबर में स्थित संपत्ति संख्या 13/13 पर बने मोबाइल मार्केट शॉपिंग कॉम्पलेक्स का है। नगर निगम की फाइलों में दर्ज सूचना के मुताबिक इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स के बेसमेंट से लेकर पहली ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल में अवैध निर्माण किया गया है। जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्पलेक्स अवैध हो गया है। सबसे पहले इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स को एकीकृत नगर निगम में करोलबाग जोन के बिल्डिंग विभाग ने 6 जून 2011 को अवैध निर्माण के चलते बुक किया था।

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संपत्ति संख्या 13/13, डब्लूईए, करोलबाग में बनाये गये इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स के मालिकों को 2 मार्च 2012 को अवैध निर्माण के चलते शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। इसके पश्चात 23 मार्च 2012 को दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धाराः 345-ए (3) के तहत इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स को सील करने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन बिल्डर माफिया-सत्ताधारी नेताओं और निगम अकिधकारियों के गठजोड़ की वजह से यह शॉपिंग कॉम्पलेक्स धड़ल्ले से चलता रहा।

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इस दौरान दिल्ली नगर निगम तीन हिस्सों में बंट गया और करोलबाग जोन उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आ गया। निगम अधिकारियों ने एक बार फिर से बेसमेंट से लेकर ग्राउंड, फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड फ्लोर पर इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स में हुए अवैध निर्माण के लिए 18 नवंबर 2015 को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात 4 मई 2016 को इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स के ऑनर्स को नगर निगम की धाराः 343 के तहत इस बिल्डिंग को खुद ही डिमोलिश करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन बिल्डर माफिया ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी।

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संपत्ति संख्याः 13/13 पर करोलबाग के बिल्डर माफिया द्वारा अवैध निर्माण के जरिये बनाये गये इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स को तोड़ने के लिए एक बार फिर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन के बिल्डिंग विभाग की ओर से 16 मई 2016 को डिमोलिशन ऑर्डर जारी कर दिया गया। लेकिन माफियाराज के चलते इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स में धड़ल्ले से कारोबार जारी रहा। इस दौरान 2017 में नगर निगम के चुनाव हो गय और एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी नगर निगमों की सत्ता में आ गई और बिल्डर माफियाराज जारी रहा।

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आश्चर्य तो यह है कि नगर निगम की ओर से 4 जनवरी, 2019 को दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343(1) के तहत इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स के डिमोलिशन ऑर्डर जारी कर दिये गये। इसके बाद भी केवल नोटिसों का दौर जारी है, लेकिन वास्तव में इस अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं बिल्कि करोलबा इलाके में ऐसी और भी दर्जनों संपत्तियां हैं, जिनमें बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया गया है, यह निगम अधिकारियों की नजर में भी है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।