-10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
देश की राजधानी में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। यदि ऐसे वाहन सड़क पर दिखायी दिये तो इन्हें सीज कर दिया जायेगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि पुराने वाहन मालिक अपने वाहन अधिकृत एजेंसी पर स्क्रैप कराएं, अन्यथा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरान डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है।
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ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ जल्द एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को एक बार फिर अपने वाहन सड़क से हटा लेने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ता कार्रवाई के लिए अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के आदेश में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही 7.4.2015 को जारी आदेश के बारे में भी बताया गया है।
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आम आदमी पार्टी सरकार लगातार अखबारों में विज्ञापन देकर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने की जानकारी लोगों को दे रही है। अब इस बाबत निर्देश दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल चार पहिया वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने के काबिल नहीं हैं। ऐसे वाहन मालिकों को सूचना भी दी गई है। अब आदेश नहीं मानने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
जान लें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर चार पहिया वाहन जब्त किए जा सकते हैं।। इस आदेश को हाल ही में जारी स्क्रेपेज पालिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाना होगा। जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं। इस पॉलिसी के तहत निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने का आदेश
वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां अधिकृत की हैं। मगर लोग वाहन स्क्रैप (समाप्त) कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लॉकडाउन को छोड़ दें तो प्रतिमाह इन चारों एजेंसियों में कुल मिलाकर केवल 600 वाहन ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंच रहे रहे हैं। अभी तक कुल तीन हजार वाहन ही स्क्रैप किए जा सके हैं। जबकि चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12 हजार वाहन तक स्क्रैप किए जा सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में एक माह में दूसरी बार सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने लोगों से कहा है कि अपने ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा लें जिनके परिचालन की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है।
3 साल से लगा है प्रतिबंध
दिल्ली में 2018 से इस उम्र के वाहन दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंध है। दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई और उनके चलने पर रोक है। दिल्ली में पुराने डीजल वाहन चला रहे लोगों को परिवहन विभाग ने फिर चेताया है। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेश के तहत दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक है। ऐसे में डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बेशक 15 साल के लिए है, लेकिन अगर वह 10 साल पुराना हो चुका है तो उसको राजधानी में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा लें अपने वाहन
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी है कि अगर वे चाहें तो 10 साल पुराने अपने डीजल वाहनों को दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग एनओसी दे देगा, बशर्ते उस राज्य में ऐसे वाहन को चलाने की अनुमति हो। ऐसे स्थानों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलाने की अनुमति है।