-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति ने पास किया ब्याज और जुर्माने में छूट का प्रस्ताव
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति ने व्यापारियों को राहत की घोषणा की है। मंगलवार को हुई बैठक में कोरोना की मार झेल रहे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिसके अंतर्गत जो व्यापारीगण कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण 30 अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण कराने में असमर्थ रहे उन्हे ब्याज एवं जुर्माने में छूट की समयावधि 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाई गई है।
दक्षिणी निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष कर्नल बीके ओबेरॉय ने इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया कि जनता विशेषकर व्यापारीगण कोरोना महामारी की वजह से बुरी तरह से त्रस्त हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके समक्ष आजीविका का संकट आ गया है। दक्षिणी निगम की ये छोटी सी पहल उन्हे राहत प्रदान करने वाली है तथा अनलॉक की स्थिति में उन्हें अपना व्यवसाय आरंभ करने में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी निगम अपने स्तर पर व्यापारियों को कार्य करने में सुगमता प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखेगा।