-जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया कोर्ट ने आदेश
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तराखंड सरकार को 1 जुलाई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा पर रोक लगानी पड़ गई है। एसा उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर करना पड़ा है। सरकार ने राज्य के चार जिलों के लोगों को 1 जुलाई से चार धामों में दर्शन करने जाने के लिए इजाजत दी थी। इसी तरह 11 जुलाई से पूरे राज्य के लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोली जानी थी। लेकिन मामला कोर्ट में चले जानी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से मंगलवार 29 जून को जारी दिशानिर्देशों में इसका जिक्र किया गया है।
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बता दें कि हाई कोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर सोमवार को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार को चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सात जुलाई तक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को देने को कहा गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अनु पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पर्यटन सचिव दलीप जावलकर, अपर सचिव आशीष चौहान वर्चुअली पेश हुए।