अब शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे 200 से ज्यादा लोग… डीडीएमए ने तय की अतिथियों की संख्या

-खुले में 200 व बंद स्थान पर 100 अतिथि ही हो सकेंगे शामिल
-रखना होगा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटेशन का खयाल

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब फिर से शादी-समारोहों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली सरकार ने शनिवार से खुली जगह में आयोजित होने वाले विवाह सहित अन्य समारोहों के लिए अधिकतम अतिथियों की संख्या 200 और बंद जगह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की संख्या अधिकतम 100 तय कर दी है। खास बात है कि अप्रैल महीने में 15 तारीख से विवाह आदि के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

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मुख्य सचिव विजय देव ने एक आदेश जारी करके कहा है कि दिल्ली में अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष देव ने कहा कि यह आदेश फिलहाल 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि शहर में अन्य गतिविधियों के लिए यथास्थिति बनी रहेगी।

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दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,558 नए मामले सामने आए थे, जबकि लगभग ढाई महीने बाद एक दिन में सबसे अधिक 10 और रोगियों की मौत हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते साल 15 दिसंबर के बाद से दिल्ली में संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। उस दिन 1,617 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए थे। गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को समारोह आयोजित करने के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग औेर सैनिटेशन का खयाल रखना होगा।