एयरबैग के बिना सड़कों पर नहीं चलेगी आपकी कार

-1 अप्रैल से जरूरी हुआ आगे की दोनों सीट पर एयरबैग
-मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना, पूरानी कारों के लिए भी जरूरी

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
यदि आपकी कार में आगे दोनों ओर ऐयर बैग नहीं हैं तो आप अपनी गाड़ी को सड़क पर नहीं उतार सकेंगे। केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि एयरबैग को जरूरी करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।

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मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद मैन्युफैक्चर किए गए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम के लागू होने से और एक अतिरिक्त एयरबैग के जुड़ने से छोटी हैचबैक कारों की कीमतों में 5 हजार से 8 हजार रूपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने की है सिफारिश
बता दें कि कार में आगे की दोनों सीटों के लिए एयर बैग लगाने की सिफारिश सुप्रदम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने की है। कारों में एयरबैग्स दुर्घटना में ड्राईवर और बगल में बैठे पैसेंजर की जान बचाने का काम करते हैं। जैसे ही गाड़ी को टक्कर लगती है, ये गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं जिससे कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकरा नहीं पाते और जान बाच जाती है।
ऐसे करते हैं काम
कार के बंपर पर एक इंपैक्ट सेंसर लगा होता है जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट सेंसर की मदद से एक हल्का सा करंट एयरबैग के सिस्टम में पहुंच जाता है, और एयरबैग्स के अंदर सोडियम ऑक्साइड गैस भरी होती है। उस गैस को वह गैस फॉर्म में प्ले आता है, पहले यह किसी और फॉर्म में भरी होती है। जैसे ही इंपैक्ट सेंसर करंट भेजता है वह चीज गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है।