पिछली सीट पर सीट बैल्ट और बाइक में साइड मिरर हुआ जरूरी… नहीं तो कटेगा चालान

-दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 व्हीलर व 4 व्हीलर के लिए जारी किया आदेश
-सीट बैल्ट न होने पर 1000 और साइड मिरर न होने पर 500 का चालान

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती की जा रही है। लगातार बढ़ते एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली टै्रफिक पुलिस सख्त हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से टू व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए नये नियम जारी किये गए हैं। अगर आप कार की पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। यदि आप बाइक चला रहे हैं और साइड मिरर नहीं है तो भी इसको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जुर्माना भरना होगा।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अक्सर देखा गया है कि बाइक में साइड मिरर नहीं होते जोकि बहुत जरुरी होते हैं। लोग इसको निकलवा देते हैं या फिर खराब हो जाने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है। जिसके कारण अगर कोई एक्सिडेंट होता है तो ड्राइवर और आगे की सीट में बैठा व्यक्ति तो बच जाता है लेकिन पीछे बैठे शख्स को ज्यादा चोटें आ जाती हैं और मौत तक हो सकती है।

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अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इन नियमों का पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह दोपहिया वाहन (टू व्हीलर) में साइड मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।