-आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप पत्रों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
-शिव विहार के राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैसल फारूक व 17 अन्य पर आरोप पत्र
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इसी साल फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामलों में पुलिस की ओर से दाखिल चार आरोप पत्रों पर संज्ञान लिया। इनमें से दो आरोपपत्र आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और दो आरोपपत्र राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक के खिलाफ हैं।
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मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने शिव विहार इलाके में स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैसल फारूक और 17 अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। जिसमें आरोप है कि फारूक पास के डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल को दंगों के दौरान आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल था।
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इसके साथ ही अदालत ने दो आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया है। एक ताहिर हुसैन और नौ अन्य के खिलाफ और दूसरा ताहिर हुसैन और पांच अन्य के खिलाफ है। जो कि खजूरी खास में दंगों से जुड़े हैं। अदालत ने कहा है कि इन आरोपपत्रों में मामले को संज्ञान में लेने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसके बाद ताहिर और फैसल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
दंगों में हुई 53 लोगों की मौत
गौरतलब है कि नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस दौरान कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उग्र भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों और एक पेट्रोल पम्प को फूंक दिया था और स्थानीय लोगों तथा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया।
पुलिस अधिकारियों पर हमला
दंगों के दौरान राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी को गोकलपुरी में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके साथ ही डीसीपी और एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल गए थे। साथ ही आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दी गई थी।