-सितंबर तक पूरा होगा रीडेवलपमेंट का काम
-केवल पैदल आने-जाने के लिए होगी छूट
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
सितंबर से चांदनी चौक रोड पर गाड़ियों का शोर और धुआं पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यक सड़क केवल पैदल चलने वालों के लिये होगी। रोड के बीचों-बीच पैडल वाले रिक्शे पर बैठे बुजुर्ग और महिलाएं नजर आ सकती हैं। लेकिन मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई स्कूटर, मोटर साइकिल या कार लेकर चांदनी चौक के अंदर रोड पर आता है तो उसे नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहली बार 500 रूपये का जुर्माना और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ेंः- BJP: उठी दागी एमएचओ को हटाने की आवाज… तो बचाव में स्थगित कर दिया सदन
एक अधिकारी के मुताबिक लालकिला से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक करीब 1300 मीटर की सड़क का रीडेवलपमेंट किया जाना है। इसमें से लालकिला से भाई मतिदास चौक (करीब 450 मीटर) तक रोड का काम पूरा किया जा चुका है। भाई मतिदास चौक से आगे फतेहपुरी मस्जिद तक रीडेवलपमेंट का काम इसी साल सितंबर तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है।
यह भी पढ़ेंः- NDMC: सफाई पर खर्च कर डाले 80 लाख… फिर भी पानी में डूबीं कालोनियां
काम पूरा होने के बाद चांदनी चौक में केवल पैदल ही लोग जा सकते हैं। पैदल चलने के लिए सड़क के दोनों ओर करीब 5.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। कहीं-कहीं पर फुटपाथ की चौड़ाई 8 मीटर भी है। रजिस्टर्ड पैडल रिक्शा के लिए रोड के बीच में 5.5 मीटर का स्पेस छोड़ा गया है। लेकिन, इनकी संख्या भी निर्धारित होगी।
अधिकारी के मुताबिक सौंदर्यीकरण का काम पूरा होने के बाद मोटराइज्ड व्हीकल्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए इस रोड को पेडिस्ट्रियन नोटिफाई किया जाएगा। यह काम एमसीडी को करना है। इसके बाद भी अगर कोई चांदनी चौक में स्कूटर, मोटर साइकिल, कार या ई-रिक्शा कोई लेकर आता है, तो उसे नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत पहली बार 500 और दूसरी बार में 15 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि अलग अलग मामलों में कुल 20 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।