-सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, एक जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रहेगी रोक
-ऑनलाइन मार्केटप्लेस और डिलीवरी के जरिए भी पटाखों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा
-दिल्ली पुलिस प्रतिबंध को लागू होने की प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपेगी
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2024।
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार (Delhi Government) ठंड के मौसम के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने दिल्ली के अंदर सभी प्रकार के पटाखों (Fire Creakers) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी होगया है और 1 जनवरी, 2025 तक सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, ठंड के मौसम के दौरान दिल्ली में अक्सर हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि पटाखों के इस्तेमाल से हवा की गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पटाखों के प्रतिबंध के निर्णय के पीछे हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य बनी रहे। यह प्रतिबंध ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी सख्ती से लागू होगा। हाल के वर्षों में सर्दियों में दिल्ली को अत्यधिक प्रदूषण का सामना करना पड़ा है। लिहाजा, सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए।