-खाली सीट पर एक सदस्य के चुनाव के बाद ही हो सकेंगे स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव
हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्लीः 9 सितंबर।
दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) की सियासत में हर रोज कोई न कोई दिलचस्प मोड़ आ जाता है। स्टेंडिंग कमेटी (Standing Committee) के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नहले पर अपने दहले की चाल चल दी है। अब स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले कमेटी के एक सदस्य के चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब एक सदस्य के चुनाव के बाद ही स्टेंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली नगर निगम में नेता सदन मुकेश गोयल (Leader of the House Mukesh Goyal) ने सोमवार को बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की एक रिक्त सीट के लिए सदस्य का चुनाव 26 सितंबर को कराया जायेगा। 18 सदस्यों वाली स्टेंडिंग कमेटी के लिए हाउस यानी कि सदन से 6 सदस्य चुनकर आते हैं। इन छह सदस्यों का चुनाव हो चुका था, परंतु बीजेपी की एक सदस्या कमलजीत सहरावत के सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफे की वजह से यह सीट खाली हो गई है। अब इसी एक रिक्त सीट के लिए 26 सितंबर को चुनाव होना है। क्योंकि यह चुनाव प्राथमिकता के आधार पर होना है, अतः इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है।
बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को 12 में से 7 जोन में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने बिना एक सदस्य का चुनाव कराये ही स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के बारे में तकनीकी पक्ष पर विचार शुरू कर दिया था। बीजेपी की ओर से इस मामले में काई पहल किये जाने से पहले ही आप नेतृत्व ने 26 सितंबर को कमेटी के एक सदस्य का चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक-दो दिन में बैठक की घोषणा की जा सकती है।
बहुमत में है बीजेपी!
दिल्ली नगर निगम की सबसे पॉवरफुल कमेटी मानी जाने वाली 18 सदस्यों वाली स्टेंडिंग कमेटी के मामले में बीजेपी बहुमत में है। फिलहाल चुने हुए सदस्यों की संख्या 17 है। इनमें से बीजेपी के पास 9 और आप के पास 8 सदस्य हैं। यदि 26 सितंबर को स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होता है तो आप की जीत निश्चित है और इसके पश्चात दोनों दलों के 9-9 सदस्य हो जायेंगे। ऐसे में स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प हो जायेगा। हालांकि यदि चुनाव में मतदान के पश्चात दोनों दलों के बराबर वोट रहते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लॉटरी (पर्ची) के जरिये कराया जायेगा। इस व्यवस्था में चुनाव अधिकारी के द्वारा दोनो दलों के नेताओं के नामों की पर्चियां एक जगह डाल दी जाती हैं और किसी व्यक्ति से उनमें से एक पर्ची को उठाने के लिए कहा जाता है। जिस व्यक्ति के नाम की पर्ची खुलती है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।