-पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आये गैर मुस्लिम शरणार्थियों को दी जायेगी नागरिकता
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 11 मार्च।
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी (Issued notification of CAA) कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए (लागू हो गया है। इस कानून के जरिए 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान (Pakistan, Bangladesh and Afghanistan)) से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता (Citizenship of India) दी जा सकेगी। लोकसभा चुनाव से पहले (before Loksabha Elections) केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए ( (Citizenship Amendment Act)) को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है।
सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।