-तीर-कमान पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
जे.के.शुक्ला/ नई दिल्ली-मुंबईः 20 फरवरी, 2023।
पूर्व शिवसेना (Shivsena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिनने के बाद फिर से दोहरा झटका लगा है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव चिन्ह के नाम पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा ( Maharashtra Legislative Assembly) में स्थित शिवसेना का दफ्तर उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है।
उद्धव ठाकरे के लिए सोमवार का दिन दोहरे झटके वाला रहा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना पार्टी का नाम और इसका चुनाव चिन्ह तीर-कमान शिंदे गुट को दे दिया था। इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा कि आप मंगलवार को अर्जी दाखिल करिए, फिर विचार किया जायेगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की जा रही है, वह अर्जी कोर्ट की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। इसलिए पहले मंगलवार को इसे लिस्ट मं शामिल किया जाये, इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जायेगा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी के जवाब मं एकनाथ शिंदे ने भी कैवएट दाखिल की है। शिंदे गुट का कहना है कि उनका पक्ष सुने बिना शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कोई फैसला नहीं दिया जाये।
वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात करके मांग की थी कि अब चुनाव आयोग ने शिवसेना और इसके चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को दे दिया है, अतः विधानसभा में स्थित शिवसेना दफ्तर को भी एकनाथ शिंदे गुट के हवाले किया जाये। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना कार्यालय को एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया है। यही कारण रहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में स्थित शिवसेना कार्यालय सोमवार को उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है।