-दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चैधरी की याचिका पर निर्वाचन आयोग, दिल्ली सरकार सहित कई को नोटिस जारी
जे.के.शुक्ला/ नई दिल्लीः 28 अक्टूबर, 2022।
दिल्ली नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया में कानूनी पेंच फंस गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चैधरी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर तय की है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। लेकिन फिलहाल चुनाव के मामले में कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव दिसंबर महीने में ही होंगे।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद शर्मा और और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कमार की याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली नगर निगम चुनाव पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। कानूनविदों का कहना है कि यदि इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है तो हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका के कोई मायने नहीं रहेंगे।
याचिकाकर्ता अनिल कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को कहा कि उनकी याचिका नगर निगम चुनाव कराने के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि चुनाव तर्कसंगत तरीके से होना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि अधिसूचित परिसीमन समान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं दर्शाता है, क्योंकि वार्ड की जनसंख्या के मामले में असमानता है।
याचिका में कहा गया कि ‘2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या 1,67,87,941 है और अगर इसे 250 वार्ड की कुल संख्या से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या 65,000 प्लस/माइनस दस प्रतिशत होनी चाहिए।’ प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या ऊपरी सीमा के अनुसार 71,500 और न्यूनतम सीमा के अनुसार 58,500 होनी चाहिए। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से आयोग ने इसका पालन नहीं किया है। जिसकी वजह से वार्डों का अपनी पसंद के अनुसार असमान तरीके से परिसीमन किया गया है।
बीेजेपी के हाथ आई एमसीडी चुनाव की चावी
दिल्ली नगर निगम चुनाव का मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद निगम चुनाव की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि अब यदि बीजेपी चाहे तो निगम चुनावों को टाल सकती है। क्योंकि अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास मामला कोर्ट में होने का बहाना है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह निगम चुनाव पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। इससे माना जा रहा है कि चुनाव दिसंबर महीने में ही होंगे।
नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है घोषणा
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली नगर निगम चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए गुरूवार को ही आदेश जारी कर दिये थे। 6 नवम्बर तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना है। इसके साथ ही दिल्ली के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को चुनाव अधिकारी बनाने के साथ टेंडरिंग कमेटी ने भी जरूरी व्यवस्थाओं के लिए तैयारियां कर ली हैं।