निगम में सरकार राजः व्यापारियों पर बढ़ाया लाइसेंस शुल्क और करों का भार

-संपत्ति कर-हैल्थ ट्रेड लाइसेंस के बाद अब सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी
-अब हर तीन वर्ष के बाद लाइसेंस फीस में की जायेगी 15 फीसदी की बढ़ोतरी
-सामने आने लगे नगर निगम एकीकरण और निगम चुनाव टाले जाने के साइड इफैक्ट्स

हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्लीः 15 जुलाई, 2022
नगर निगमों के एकीकरण और निगम चुनाव नहीं कराये जाने के साइड इफैक्ट्स राजधानी के लोगों के सामने आने लगे हैं। एकरूपता लाने के नाम पर नगर निगम द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। निगम आयुक्त या फिर कहें कि विशेष अधिकारी ने संपत्ति कर व हैल्थ ट्रेड लाइसेंस के बाद अब जनरल ट्रेड लाइसेंस की दरों में भी कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। खास बात है कि पहले किसी भी शुल्क की दरों में नियमित तौर पर बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब हर तीसरे वर्ष इन लाइसेंसों के शुल्क में 15 फीसदी बढ़ोतरी का नया प्रावधान भी लागू कर दिया गया है।
बता दें कि कुछ मामलों में नगर निगम के एकीकरण से पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में उत्तरी व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुकाबले संपत्ति कर, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और जनरल ट्रेड एंड स्टोरेज लाइसेंस के शुल्क की दरें ज्यादा थीं। लेकिन अब पूरी दिल्ली में शुल्क की इन दरों को बढ़ाकर पूरी दिल्ली के लिए एक कर दिया है।
अब दिल्ली के कारोबारियों को 10 वर्गमीटर तक की दुकान या गोदाम के लिए ए एवं बी श्रेणी के लिए 3968 रुपये, सी एवं डी श्रेणी के लिए 2645 रुपये तथा ई से एच श्रेणी के लिए 1323 रुपये सालाना चुकाने होंगे। इसी तरह 10 से 20 वर्गमीटर के बीच के एरिया के लिए ए एवं बी श्रेणी में 9919, सी एवं डी श्रेणी में 6613 रुपये और ई से एच श्रेणी के लिए 3306 रुपये देने होंगे।
21 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर तक क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 9919 रुपये साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक एरिया होने पर 166 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देने होंगे।, ग्रुप सी एवं डी के लिए 6613 रुपये साथ ही 20 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 132 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे। इसके अलावा ग्रुप ई एवं एच के लिए 3306 रुपये के साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे।
400 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्रफल वाली दुकानों/गोदामो के लिए ए व बी श्रेणी में 72996 रुपये के साथ 83 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अलग से देने होंगे। सी एवं डी श्रेणी के लिए 56773 रुपये साथ 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा ई से एच श्रेणी के लिए 40926 रुपये के साथ ही 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अलग से शुल्क देना होगा।
शोरूम, रिटेल आउटलेट के लिए अलग प्रावधान
शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर से जुड़े स्टोर, गैस/सीएनजी गोदाम/भंडारण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की कैटेगरी के लिए ए एव बी श्रेणी के तहत 66125 रुपये या 166 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो), सी एवं डी श्रेणी के लिए 52900 रुपये या 132 प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो) और ई से एच श्रेणी के लिए 39675 रुपये या 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो) का शुल्क देना होगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी नई दरें
दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनरल ट्रेड एंड स्टोरेज लाइसें की नई दरें 1 अपैल 2025 से लागू होंगी और यह दरें लागू होने की तिथि से प्रत्येक 3 वर्ष में सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। लाइसेंस का नवीनीकरण हर साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कराया जा सकता है। लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण बिना किसी जुर्माने के कराया जा सकेगा और उसके बाद 5 प्रतिशत प्रति माह का और वर्ष के अंत में दोगुना जुर्माना वसूला जायेगा।