DELHI: BJP युवा मोर्चा के 8 में से एक को अंतरिम जमानत… लेकिन अभी जेल में रहना होगा

-बहन की शादी के लिए नीरज दीक्षित मिली 5 दिन की अंतरिम जमानत

शक्ति सिंह/ नई दिल्ली, 06 अप्रैल, 2022
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आठ में से 1 आरोपी नीरज दीक्षित को अदालत ने 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। बुधवार को नीरज दीक्षित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज नवीन कुमार कश्यप की कोर्ट ने 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली।

यह भी पढ़ेंः ‘धन राज-योग’ लेकर आया अप्रैल में नव ग्रहों का बदलता गोचर

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बीजेपी लीगज सेल के प्रदेश कन्वीनर केके त्यागी और बीजेपी तीस हजारी कोर्ट्स लीगल सेल के कन्वीनर एडवोकेट अमित राघव ने बताया कि नीरज दीक्षित की ओर से कोर्ट में याचिका पेश करते हुए उसकी बहन की शादी के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना की गई थी। लेकिन अदालत ने नीरज को अपनी बहन की शादी के लिए पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। आलांकि अभी नीरज को 15 अप्रैल तक अन्य आरोपियों के साथ जेल में ही रहना होगा।

यह भी पढ़ेंः दिल्लीः CM आवास पर हमला करने वाले BJP कार्यकर्ताओं की जमानत पर सुनवाई आज, यहां देखें जेल जाने वालों की सूची

बता दें कि अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने बीते सोमवार को आठों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निरस्त कर दिया था। उससे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी आठों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात नीरज दीक्षित की ओर से उसके अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि नीरज को निर्धारित समय के अंतर्गत संबंधित पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात करनी होगी और अदालत की बिना अनुमति के वह देश से बाहर नहीं जा सकेगा।

यह भी पढ़ेंः इस सप्ताह मेष व सिंह राशि वालों को होगा धनलाभ… मिथुन व कर्क राशि वालों को मिलेगा परिवार का सप्ताह

गौरतलब है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पार्टी के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर लगे सुरक्षा बैरीकेट व सीसीटीवी कैमरों को क्षति पहुंचाते हुए तोड़फोड़ की थी। आम आदमी पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला बताया था। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताटों के खिलाफ यह मामला अब लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है।

यह भी पढ़ेंः मंगल करेंगे इन राशि वालों का मंगल… 7 अप्रैल से होगी धनवर्षा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 30 मार्च को ही एफआईआर संख्या 200/2022 दर्ज करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं जितेंद्र बिष्ट, प्रदीप तिवारी, चंद्रकांत भारद्वाज, राजू कुमार, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, बबलू राजपूत और सन्नी सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इन लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की 186/188/332/ 353/143/147/149 धाराओं सहित प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।