-इससे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रिट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका
-30 मार्च को बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हमले का आरोप
-30 मार्च से जेल की हवा खा रहे बीजेपी के 8 युवा मोर्चा कार्यकर्ता
हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2022
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हमला करने के आरोपी बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर शनिवार 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। इससे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने इन सभी 8 आरोपियों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। अब इस जमानत याचिका पर शनिवार को एडीशनल सेशन जज नवीन कुमार बंसल की कोर्ट में सुनवाई होगी।
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गौरतलब है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पार्टी के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर लगे सुरक्षा बैरीकेट व सीसीटीवी कैमरों को क्षति पहुंचाते हुए तोड़फोड़ की थी। आम आदमी पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला बताया था।
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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 30 मार्च को ही एफआईआर संख्या 200/22 दर्ज करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं जितेंद्र बिष्ट, प्रदीप तिवारी, चंद्रकांत भारद्वाज, राजू कुमार, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, बबलू राजपूत और सन्नी सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इन लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की 186/188/332/ 353/143/147 धाराओं सहित प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले को छुपा रही बीजेपी, संगठन महामंत्री ने संभाली कमान
दिल्ली पुलिस की ओर से की गई बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस कार्रवाई को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोपनीय रखा जा रहा है। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जा रही है। पार्टी का पूरा अमला अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बचाव में उतर आया है। इसके लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठकें करके रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमानत कराई जाये। इसी तरह की एक बैठक शुक्रवार को जिमखाना क्लब में रखी गई थी, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन शामिल हुए थे।