-सभी तरह के आयोजनों पर रोक
-भीड़ दिखी तो बंद होंगे बाजार
एसएस ब्यूरो/ नई दलि्ली
राजधानी दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमक्रिॉन वेरिएंट के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त बनाया है। दिल्ली सरकार ने जहां संक्रमण दर के 0.5 फीसदी पार होने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के लेवल-1 (येलो) अलर्ट को जारी कर दिया है और तमाम बड़ी पाबंदियों को लगाने के आदेश जारी कर दिया है। नाइट कर्फ्यू को भी रात्रि 11 बजे की बजाय अब रात्रि 10 बजे से लागू किया गया है।
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मिनी लॉकडाउन में डीडीएमए की ओर से मंगलवार को जारी नए आदेशों में अब रात्रि कर्फ्यू को 11 की बजाय 10 बजे कर दिया है। यह सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने इन आदेशों को लागू करते हुए सभी संबंधित प्राधिकारी को इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिये हैं। वह सभी अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित और संवेदनशील बनाने की दिशा में तत्काल प्रभाव से काम करें।
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इन गतविधियों पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
मिनी लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचगिं इंस्टीट्यूट, लाईब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल या इसी तरह के स्थान, जमिनेजियम और योगा इंस्टीट्यूट, स्पा व वेलनेस क्लीनिक, मनोरंजन पार्क, एम्युजमेंट पार्क, वाटर पार्क व इसी तरह के स्थान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/स्टेडयिम व स्वीमगिं पूल (केवल नेशनल व इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की ट्रेनिंग के प्रतभिगी के लिए खोलने की अनुमति, बिना दर्शकों के साथ), सोशल, कल्चर, अकेडेमिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतकि व त्योहार संबंधी सभी भीड़ वाले आयोजन पर रोक, धार्मिक स्थल (बनि श्रद्धालुओं के खुलेंगे), बजिनेस टू बजिनेस एग्जीबिशन आदि।
इन गतिविधियों को रहेगी कुछ छूट
-मिनी लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। यात्रयिं को खड़े रहकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
-अंतरराज्यीय बसें सिर्फ 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के चलाई जायेंगी। यात्रियों को खड़े रहकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मेडकिल इमरजेंसी के दौरान कुछ अनुमति इसमें हो सकती है।
-ऑटो/ई-रिक्शा/साइकिल रिक्शा (2 यात्री तक), टैक्सी/ग्रामीण सेवा/फटफट सेवा (2 यात्री तक), मैक्सी कैब (5 यात्री तक)/आरटीवी (11 यात्री तक) अनुमति रहेगी।
-अंतमि संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को अनुमति रहेगी।