-16 से 31 दिसंबर तक जारी की गई गाइडलाइन
-मुंबई में धारा 144 लागू
हेमा शर्मा/नई दिल्ली,
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की तेज रफ्तार के चलते देश में तीसरी लहर का डर बढ़ गया है। ऐसे में कई राज्यों ने ओमिक्रोन पर लगाम लगाने के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की हैं। जिसके चलते भीड़भाड़ पर प्रतिबंध रहेगा, मुंबई में धारा 144 के तहत 16 से 31 दिसंबर तक जमावड़े पर रोक रहेगी ताकि नए वेरिएंट को बढ़ने से रोका जा सके।
जाने किस शहर में किया है गाइडलाइन
दिल्ली:
देश की राजधानी दिल्ली अभी कोरोना की दूसरी लहर की मार से संभली नहीं की नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी। संभावना है कि ये वेरिएंट तीसरी लहर के रूप में ना उभरे जिसके चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 16 दिसंबर से 31दिसम्बर की मध्यरात्रि तक सुरक्षा कारणों के चलते सामाजिक व सांस्कृतिक भीड़भाड़ पर रोक लगा दी है। कोविड 19 के नियम- कानूनों पर सख्ती अपनाने पर जोर दिया है। डीडीएमए के इस फैसले से न्यू ईयर और क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों पर असर पड़ेगा। साथ ही यह फैसला भी लिया गया है कि बार-रेस्तरां आदि भी 50% एंट्री के साथ ही खुलेंगे।
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मुंबई:
जिस प्रकार कोरोना ने सबसे पहले मुंबई में हावी हुआ था उसी प्रकार ओमिक्रोन भी मुंबई में सबसे ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। इस बार कोरोना की तरह ओमिक्रोन हावी ना हो इसके लिए मुंबई पुलिस ने कहा है कि ओमिक्रोन के मद्देनजर शहर में सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत 16 से 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिसके तहत बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही आयोजन स्थलों पर 50% छमता तक लोगों को पूर्ण टीकाकरण के साथ किसी भी आयोजन में शिरकत करने की अनुमति दी जाएगी। आदेश सोमवार से जारी किया जाएगा।
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बिहार:
बिहार सरकार ने भी सुरक्षा का बीड़ा उठाते हुए आदेश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन में किसी को भी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिनेमा हॉल और जिम को भी 50 फीसदी लोगों की छमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
केरल:
केरल के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि किसी भी कार्यक्रम और त्योहार में खुले स्थान पर 300 और बंद स्थान पर 150 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। वहीं शादियों और अन्तेयष्टि में खुले में 200 और बंद स्थान पर 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओमिक्रोन के प्रति सतर्कता दिखाते हुए दिशानिर्देश जारी किया है कि विदेशों से आने वाले सभी लोगों का आरटी-पीसीआर जांच करवाई जाएगी। यदि कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसका जिनोम परीक्षण कराया जाएगा।