परांठा खाया तो चुकाना होगा 18 फीसदी जीएसटी

-सरकार ने लगाया रोटी और परांठे पर अलग जीएसटी

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
यदि आप परांठे खाने के शौकीन हैं तो आपको इसके लिए 18 फीसदी की दर से जीएसटी चुकाना होगा। हालांकि यह फैसला रेडी-टू-ईट परांठों के लिए है। वहीं रोटी खाने के लिए भी आपको 5 फीसदी की दर से जीएसटी अदा करना होगा। खास बात है कि रोटी और परांठों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है।

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बता दें कि कोरोना महामारी और अनलॉक के दौरान देश में बढ़ते मरीजों और मृतकों की संख्या पर चर्चा के बीच कर्नाटक में अब रोटी और पराठों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) की कर्नाटक की बेंच ने शुक्रवार को रोटी और पराठा को दो अलग-अलग श्रेणी में रखते हुए रोटी पर 5 फीसदी और पराठे पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला सुनाया है।

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हालांकि एएआर के इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग खूब मजे ले रहे हैं। आदेश में कहा गया कि रोटी और पराठा में अंतर है, इन्हें एक ही नहीं माना जा सकता। इसलिए इन पर अलग-अलग दर से जीएसटी लगाया जाएगा। एएआर ने याचिकाकर्ता की दोनों को एक ही माने जाने की दलील को खारिज कर दिया।