-सेवा निवृत कर्मियों को तुरंत पेशन जारी करने का आदेश
-15 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिर एक बार फटकार लगाई है। न्यायाधीश हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अप्रैल माह की पेंशन तुरंत जारी करने के आदेश दिया है। बैंच ने कहा कि यह आदेश निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दुर्दशा को देखते हुए जारी किए जा रहे हैं । शेष पेंशन के लिए बेंच ने दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 15 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह इस रिपोर्ट पर अपना उत्तर दाखिल करा सकते हैं । बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पेंशन धारकों को गत अप्रैल से पेंशन नहीं मिली है। इसके कारण उनका जीवन दूभर हो गया है। पेंशन धारकों ने सभी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाये, परंतु उन्हें हर ओर से निराशा ही हाथ लगी। जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 12000 सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।
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यह आदेश नगर निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति बनाम दिल्ली सरकार तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध दाखिल की गई याचिका के तहत जारी किया गया है। यह मामला 21 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपने बच्चों पर निर्भर होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 दिसंबर 2020 रखी गई है।