अब 31 जुलाई तक छूट के साथ जमा करा सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स

-तीनों नगर निगमों ने बढ़ाई संपत्ति कर जमा करानी की तारीख
-15 प्रतिशत छूट और मिलेगा ब्याज व जुर्माना नहीं चुकाने का लाभ

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
अब दिल्ली वाले 31 जुलाई तक बिना किसी जुर्माने और ब्याज के अपना संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। खास बात है कि जो करदाता चालू वित्त वर्ष का हाउस टैक्स जमा कराना चाहते हैं उन्हें 31 जुलाई तक 15 फीसदी की छूट भी मिलेगी। इसके साथ ही लोगों को पुराना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के लिए ब्याज व जुर्माने से राहत भी जारी रहेगी।

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उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2020-21 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15 फीसदी की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। यह निर्णय उन संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है जो 15 फीसदी की छूट का लाभ किसी कारणवश नहीं ले सके थे।

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महापौर जय प्रकाश ने कहा कि कि अंतिम तारीख बढ़ने से गंभीर करदाताओं को सुविधा मिलेगी जो पहले कर जमा नहीं कर सके थे, वहीं दूसरी ओर निगम को भी राजस्व प्राप्त होगा। अतः यह निर्णय जनता के हित में लिया गया है। वहीं दक्षिणी दिल्ली की महापौर अनामिका ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा आरडब्लूए और निगम पार्षदों के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर हाउस टैक्स के कैंप लगाए जा रहे हैं।