-दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेजारी की गाइडलाइंस
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालातों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में थोड़ी और ढील दी है। अब सोमवार 21 जून से सभी सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लबों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी। सोमवार से क्लब और बॉर को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में सोमवार से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बीयर बार भी खुल सकेंगे। डीडीएमए ने रविवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। ढील के तहत रेस्तरां और बार में बैठने की क्षमता का 50 फीसदी क्रमशः सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बैठने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अभी तक इन एक्टिविटीज को मिली मंजूरी एमसीडी-एनडीएमसी के हर जोन में एक दिन में केवल एक ही साप्ताहिक बाजार चलाने की मंजूरी है। रोड साइड पर बाजार लगाने की इजाजत नहीं है। साप्ताहिक बाजार में केवल 50 पर्सेंट वेंडर्स को आने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में सभी कॉलोनियों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लैक्स की सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुल रही हैं। पिछले हफ्ते सैलून भी खोलने की इजाजत मिल चुकी है। पहले हफ्ते में सरकार ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी और दूसरे हफ्ते में शर्तों के साथ बाजार, मेट्रो समेत कई गतिविधियों को शुरू करने का आदेश जारी किया था। मेट्रो और डीटीसी बसों में भी 50 फीसदी सिटिंग कैपिसिटी के नियम के साथ लोग सफर कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस, बैंक्वेंट हॉल, होटल में शादी-ब्याह समारोह की इजाजत नहीं है, घर या कोर्ट में ये समारोह हो सकते हैं और केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को बुलाने की इजाजत। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप-ए अधिकारी 100 फीसदी काम करेंगे। यानी कि सभी को दफ्तर आना है। ग्रुप-ए के नीचे वाले 50 पर्सेंट कर्मचारी काम करेंगे। लेकिन आवश्यक सेवाओं के 100 पर्सेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऑटो और ई-रिक्शा में दो सवारी को ले जाने की इजाजत है। टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में भी दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी और आरटीवी में 11 सवारियों की की मंजूरी दी गई है।