कोर्ट का आदेशः जेल में ही रहेंगे मौत के सौदागर

-जामिया इलाके में शूटआउट के आरोपी से की इशरत ने शादी
-आरोपी इशरत जहां की अंतरिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट का इनकार
-कोरोना के नाम पर लगाई थी अर्जी, कोर्ट बोला- सरेंडर करो

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
दिल्ली में हुए दंगों को लेकर ‘मौत के सौदागरों के खिलाफ’ कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। दंगों के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी तुरंत पुलिस के सामने सरेंडर करे।

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दंगों के मामले में गंभीर आरोपी इशरत जहां को कोर्ट ने शादी के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया है। इशरत जहां की ओर से अर्जी लगाई गई थी कि उसको कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने अभी कोरोना टेस्ट कराने के लिए 5 से 7 दिन का इंतजार करने का निर्देश दिया है।

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अर्जी में कहा गया था कि इशरत की अंतरिम जमानत की अवधि को 4 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए। ताकि अगर टेस्ट में करोना की पुष्टि हो तो वे इलाज के बाद ठीक होकर जेल वापस लौट सके। इशरत जहां की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

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दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर का मानना है कि यह साधारण फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा इशरत जहां का कोरोना टेस्ट जेल के अंदर भी किया जा सकता है।

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पुलिस ने इसी आधार पर कोर्ट में इशरत को शादी के लिए दी गई 10 दिन की अंतरिम जमानत को बढ़ाने का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इशरत जहां की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इशरत को शुक्रवार 19 जून को दोबारा वापस तिहाड़ जाने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर करने के निर्देश दे दिए गए।

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नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों के मामले में कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। शादी के लिए इशरत जहां को कोर्ट से 10 से 19 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इशरत जहां को कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई थी।
कांग्रेस नेता परवेज हाशमी के बेटे के साथ हुई शादी
इशरत जहां ने बीते 12 जून को कांग्रेस नेता परवेज हाशमी के बेटे फरहान हाशमी के साथ शादी की थी। दिल्ली के जगतपुरी में एक सादे-समारोह में निकाह हुआ है। इशरत के ससुर परवेज हाशमी दिल्ली की ओखला सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस ने एक बार उन्हें राज्यसभा में भी भेजा था। परवेज हाशमी शीला सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं। इशरत के के वकील ललित वलेचा ने बताया कि इशरत को 16 जून को कोरोना के लक्षण आने शुरू हुए थे। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें एक हफ्ते का इंतजार करने को कहा है। जिससे यह साफ हो सके कि यह फ्लू है या कोरोना।
जामिया इलाके में शूटआउट का आरोपी रहा फरहान
दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां ने जिस व्यक्ति फरहान के साथ शादी की है वह जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के पास हुए एक शूटआउट मामले में आरोपी रहा है। मंगलवार 2 अप्रैल 2002 को जामिया मिलिया के छात्रों के एक गुट और एक स्थानीय दुकानदार के गुटों में आपसी झगड़ा हो गया था। आरोप है कि इसी में कुछ लोगों ने सरेआम शूटआउट को अंजाम दिया था। जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। आरोप है कि फरहान ने गोली चलाने वाले स्थानीय दुकानदार का साथ दिया था।