-1 फरवरी से सिनेमा हॉल्स को भी मिली पूरी छूट
-बंद हॉल में कार्यक्रम तो रहेगी 200 लोगों की बंदिश
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
यदि आपके यहां शादी या कोई अन्य समारोह है तो आप अब दिल खोलकर मेहमान बुला सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब खुले स्थान में कार्यक्रम आयोजित करने पर लोगों की संख्या पर कोई बंदिश नहीं रहेगी। राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना-19 के आंकड़े को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है।
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दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार अगर बंद जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 200 लोग के इकट्ठा होने की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही अगर यही कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
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इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के साथ दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दे दी है। इनके अलावा दिल्ली सरकार ने राजधानी में अन्य सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की भी छूट दे दी है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों को सुरक्षा के गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
100 फीसदी क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल्स
दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल्स को अपनी 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि हर शो के बाद सिनेमा हॉल को सैनेटाइज करना होगा। अब दर्शक अपने साथ सिनेमा हॉल्स में खाने-पीने की चीजें भी ले जा सकेंगे। इनके अलावा स्वीमिंग पूल्स खोलने और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई है। व्यावसायिक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा सकेंगी।
प्रदर्शनी व मेलों के आयोजन को मंजूरी
सरकार ने दिल्ली में व्यापार संबंधी प्रदर्शनी व मेलों के आयोजन की मंजूरी दे दी है। लेकिन आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क कवर, आरोग्य सेतु ऐप, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल की जगह के हिसाब से भीड़ एकत्रित करना होगा। आयोजन स्थल पर किसी भी बीमार व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे से भीड़ पर निगरानी रखनी होगी।